Taiyari Karlo (Rajasthan)
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विधान मण्डल से संबंधित अनुच्छेद :

अनु. 168 : राज्यों के विधान मण्डलों का गठन।

अनु. 169 : राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन।

अनु. 170 : विधान सभाओं की संरचना।

अनु. 171: विधान परिषदों की संरचना।

अनु. 172: राज्यों के विधानमण्डलों की अवधि।

अनु. 173 : राज्यों के विधानमण्डल की सदस्यता के लिए अर्हता।

अनु. 174: राज्य के विधान मण्डल के सत्र, सत्रावसान और विघटन ।

अनु. 175: सदन और सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार।

अनु. 176 : राज्यपाल का विशेष अभिभाषण।

अनु. 177: सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार।

अनु. 178 : विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।

अनु. 179 : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना।

अनु. 180 : अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति।

अनु. 181 : जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना।।

अनु. 182 : विधान परिषद् का सभापति और उपसभापति।

अनु. 183 : सभापति और उपसभापति का रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना।

अनु. 184 : सभापति के पद के कर्त्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति।

अनु. 185 : जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना।

अनु. 186 : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उप सभापति के वेतन और भत्ते।

अनु. 187 : राज्य के विधान मण्डल का सचिवालय कार्य संचालन।

अनु. 188 : सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।

अनु. 189 : सदस्यों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति।

अनु. 190 : स्थानों का रिक्त होना।

अनु. 191: सदस्यों के लिए निरर्हताएँ ।

अनु. 192: सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय।

अनु. 193: अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति राज्य के विधानमण्डलों और उसके सदस्यों
शक्तियाँ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ।

अनु. 194: विधान मण्डलों के सदस्यों की तथा सदस्यों और समितियों के शक्तियाँ, विशेषाधिकार।

अनु. 195: सदस्यों के वेतन और भत्ते, विधायी प्रक्रिया।

अनु. 196: विधेयकों को पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध उपबंध।

अनु. 197: धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बधन।

अनु. 198 : धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया।
अनु. 199 : धन विधेयक की परिभाषा।

अनु. 200 : धन विधेयकों पर अनुमति।

अनु. 201: विचार के लिए आरक्षित विधेयक।

अनु. 202 : वार्षिक वित्तीय विवरण।

अनु. 203 : विधानमण्डल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया।

अनु. 204 : विनियोग विधेयक।

अनु. 205 : अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान।

अनु. 206 : लेखानुदान, प्रत्यनानुदान और अपवादानुदान।

अनु. 207 : वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध।।

अनु. 208 : प्रक्रिया के नियम।

अनु. 209 : राज्य के विधानमण्डल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन।

अनु. 210 : विधानमण्डल में प्रयोग की जाने वाली भाषा।।

अनु. 211: विधानमण्डल में चर्चा पर निबंधन।।

अनु. 212 : न्यायालयों द्वारा विधानमण्डल की कार्यवाहियों की जाँच न किया जाना।
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Taiyari Karlo (Rajasthan)
https://youtu.be/JVANuvldshk
Bhugol maha marathon class by rahul sir
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