➖राजस्थान के अनंतजीत नरूका ने कजाकिस्तान में हुई 16 वी एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता।
➖जयपुर ताशकंद (उज्बेकिस्तान) में 20 एशियन जूनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भारतीय महिला हैंडबॉल टीम मंगलवार को ताशकंद पहुंच गई। भारतीय हैंडबॉल टीम में राजस्थान की नोरती का चयन हुआ है।
➖जयपुर ताशकंद (उज्बेकिस्तान) में 20 एशियन जूनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भारतीय महिला हैंडबॉल टीम मंगलवार को ताशकंद पहुंच गई। भारतीय हैंडबॉल टीम में राजस्थान की नोरती का चयन हुआ है।
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RPSC_एनालिस्ट_कम_प्रोग्रामर_paper.pdf
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जावर के विष्णु मन्दिर का निर्माण किसने करवाया था
Anonymous Quiz
17%
रमा बाई
46%
अल्लट
22%
हम्मीर
15%
राणा सांगा
👍28❤11🙏3
जगदीश मन्दिर (उदयपुर) का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था
Anonymous Quiz
38%
जगत सिंह द्वितीय
7%
करण सिंह
52%
जगत सिंह प्रथम
2%
अमर सिंह प्रथम
❤47👍9
कौनसा मन्दिर अफीम तस्करों का मन्दिर कहलाता है
Anonymous Quiz
9%
श्रीनाथ मन्दिर
68%
सांवलिया मन्दिर
18%
चारभुजा मन्दिर
5%
जगदीश मन्दिर
👍34❤23🔥7🙏2
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Forwarded from TARGET SI EXAM 2025
➖सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर कोई बिल विधानसभा से पास होकर दूसरी बार राज्यपाल के पास आता है, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते।
➖संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास 4 विकल्प हैं- बिल को मंजूरी देना, मंजूरी रोकना, राष्ट्रपति के पास भेजना या विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाना। लेकिन विधानसभा दोबारा बिल पास करके भेजती है, तो राज्यपाल को उसे मंजूरी देनी होगी।
➖सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने यह टिप्पणी की। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि राज्यपाल दोबारा आए बिल को भी राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल बिल को पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, तो राष्ट्रपति के पास भेजने का विकल्प खत्म हो जाता है।
➖ पीठ में सीजेआई के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी एस नरसिंहा और ए एस चंदुरकर हैं
➖संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास 4 विकल्प हैं- बिल को मंजूरी देना, मंजूरी रोकना, राष्ट्रपति के पास भेजना या विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाना। लेकिन विधानसभा दोबारा बिल पास करके भेजती है, तो राज्यपाल को उसे मंजूरी देनी होगी।
➖सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने यह टिप्पणी की। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि राज्यपाल दोबारा आए बिल को भी राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल बिल को पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, तो राष्ट्रपति के पास भेजने का विकल्प खत्म हो जाता है।
➖ पीठ में सीजेआई के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी एस नरसिंहा और ए एस चंदुरकर हैं
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