Taiyari Karlo (Rajasthan)
116K subscribers
18.7K photos
82 videos
4.69K files
9.88K links
आपका स्वागत है , TAIYARI KARLO के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर

" अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी हुई आसान 'तैयारी करलो' के साथ "

🔰 YOUTUBE CHANNEL -
http://bit.ly/TkarloYT

🔰 TAIYARI KARLO APP -
http://bit.ly/TAIYARIKAPP

8529429129,7339953819
Download Telegram
विधेयक का नाम: राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026।

पारित तिथि: 9 मार्च, 2026 (राजस्थान विधानसभा द्वारा)।

प्रमुख संशोधन: पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए 'दो संतान' की अनिवार्यता को समाप्त किया गया।

संशोधित अधिनियम: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994।

संशोधित धारा: अधिनियम की धारा 19 (जो उम्मीदवारों की योग्यता/अयोग्यता से संबंधित है)।

प्रभावी क्षेत्र: ग्राम पंचायत (सरपंच/पंच), पंचायत समिति और जिला परिषद के सभी उम्मीदवार।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: यह प्रतिबंध 1995 में लागू किया गया था, जिसे 31 वर्ष बाद हटाया गया है।

संबंधित अन्य विधेयक: राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 (शहरी निकायों में भी 2 संतान की छूट हेतु)।

उद्देश्य: साक्षरता और घटती प्रजनन दर (TFR) के मद्देनजर लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाना।
31👍1
16 मार्च से प्रारंभ नए लाइव बैच के साथ रिकॉर्डेड कोर्स व टेस्ट सीरीज बिलकुल फ्री !! 😍😍
6
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्व संग्रहण के संबंध में बैठक ली: कहा- गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 7.10 प्रतिशत अधिक राजस्व अर्जन हुआ

गांव-वार्डों के मास्टर प्लान तैयार होंगे: बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर सुनियोजित विकास की योजनाएं बनेंगी - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान कृषि उपज मंडी प्रांगण भूमि अर्जन नीति का अनुमोदन किया

मुख्यमंत्री ने ली उच्च स्तरीय बैठक, दिए निर्देश: गांव से लेकर शहर तक का समग्र और योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित हो

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी सुशासन की दिशा में भ्रष्ट एवं अनुशासनहीन लोकसेवकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई

राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 विधानसभा में पारित : नगरीय निकाय चुनावों में दो से अधिक संतानों वाले प्रत्याशी भाग ले सकेंगे
18👍3